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औरैया: ठगी करने गिरोह के सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

औरैया: ठगी करने गिरोह के सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

 दिबियापुर पुलिस ने 13 लाख रुपये की टप्पेबाजी/धोखाधड़ी करने वाली गैंग का किया खुलासा कर गैंग के मुख्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार

प्पेबाजी/धोखाधड़ी के 1 लाख 90 हजार रुपये  किए बरामद



दिबियापुर,औरैया।  बीते 29 जुलाई  को वादी नरेन्द्र चौहान पुत्र विजय सिंह निवासी मोहल्ला चमनपुरा स्टेट बैंक के समाने गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी जनपद सवाई माधवपुर (राजस्थान) के साथ टप्पेबाजी/धोखाधड़ी के 1 लाख 90 हजार रुपये  बरामद करने के मामले में सोमवार को एसपी चारु निगम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सोमवार को मुखबिर द्वारा दिबियापुर पुलिस को सूचना मिली कि बीते 29 जुलाई को रेलवे स्टेशन फफूँद के पास जिन लोगो ने एक व्यक्ति से टप्पेबाजी/धोखाधडी से 13 लाख रुपये लिये थे उनमे से एक व्यक्ति कम्प्रेशर बम्बा पर खडा किसी का इन्तजार कर रहा है। कही जाने की फिराक मे है। सूचना पर पुलिस टीम कम्प्रैसर बम्बे के पास पहुंची तो खड़ा व्यक्ति पुलिस को आता देख कम्प्रेशर बम्बा की पुलिया से एनटीपीसी की तरफ भागने का प्रयास करने लगा। लेकिन पुलिस टीम द्वारा  दबिश देकर पुलिस हिरासत में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गई तो उसने अपना नाम शशि कुमार पुत्र हजारीलाल निवासी नगला महादेव देवखेडा थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद बताया जिसके कब्जे से टप्पेबाजी/धोखाधड़ी से सम्बन्धित कुल 1 लाख 90 हजार बरामद हुये। तथा पूर्व में थाना दिबियापुर पर  धारा 420/379 आईपीसी  से संबंधित मुकदमें से बरामदगी के आधार पर धारा 411 आईपीसी की बढोत्तरी कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

     अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि साहब मैं और मेरे तीनो साथी अवधेश नायक पुत्र जगराम सिंह निवासी माखनपुर लौहिया थाना चौबिया जनपद इटावा, रमेशचन्द्र नायक पुत्र मातादीन निवासी डेरा बंजारा पटना थाना ऐरवाकटरा जनपद औरैया, जसवन्त सिहं पुत्र हाकिम सिंह निवासी माखनपुर लौहिया थाना चौबिया जनपद इटावा लोगो को धोखाखडी करके विश्वास मे लेकर सोने के फर्जी सिक्के दिखाकर रुपये हडपने का काम करते है जिसमें अवधेश के जानकार तीन सिपाही खाकी वर्दी धारी पूर्ण रुप से हमारा साथ देते है जो भी पार्टी से रुपये हड़पते है उन्हे आपस में सभी लोग बाँट लेते है मै हींग बेचनें राजस्थान, उत्तरप्रदेश में जाता हूँ मै लोगो को विश्वास मे लेकर सिक्के दिखाकर उन्हे दिबियापुर तक लाता हूँ  बीते 13 जुलाई  को मै गगांपुर सिटी राजस्थान में हींग बेचने गया था तथा 15 जुलाई को मैने नरेन्द्र सिह चौहान को अपनी बातो में फसाकंर सोने के  सिक्के दिखाये और कहा कि मेरे गुरुजी के पास 2400 सोने के सिक्के है जिन्हे मै आपको दिलवा दूगां सिक्के लगभग 48 लाख रुपये के है लेकिन आपको सस्ते मे दिलवा दूंगा इसमें हमारा 13 लाख रुपये मे सौदा तय हुआ ।  29 जुलाई को मैं व मेरे तीनों साथी तथा तीन सिपाही खाकी वर्दी धारी पूर्व प्लान के मुताबिक दिबियापुर (फफूंद रेलवे स्टेशन के पास ) से नरेन्द्र सिंह चौहान से 13 लाख रुपये लेकर कुछ समय में सिक्के देने को कहकर नरेन्द्र सिंह चौहान को धोखा देकर भाग गये । बाद में हम लोगो ने रुपयो को आपस में बटवारा कर लिया जिनमे से मेरे हिस्से मे 3 लाख 75 हजार रुपये आये तथा रमेशचन्द्र के हिस्से में 3 लाख 25 हजार था अवधेश नायक  व जसवन्तसिंह जो दोनो चाचा भतीजे है ने 5 लाख रुपये लिये थे तथा एक लाख रुपये खाकी वर्दी धारी सिपाहीयों को दिये थे मै सिपाहीयो का नाम नही जानता हूँ आज मुझे रमेश चन्द्र ने दिबियापुर बुलवाया था आज हम फिर किसी पार्टी के साथ धोखाखडी करके रुपये हडपने की फिराक में थे कि आप लोगों ने पकड लिया । जो रुपये मेरे पास मिले है ये रुपये मेरे हिस्सें में आये रुपयो में से शेष बचे है ओर रुपये मैने खर्च कर  लिये है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना दिबियापुर के प्र0नि0 राकेश कुमार शर्मा,उ0नि0 सुरेशचन्द्र, कां0  विष्णु राघव, कां0  विशाल तंवर, का0  श्रीगोपाल  रहे। मालूम हो कि बीते 29 अगस्त को वादी नरेन्द्र चौहान पुत्र विजय सिंह निवासी मोहल्ला चमनपुरा स्टेट बैंक के समाने गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी जनपद सवाई माधवपुर (राजस्थान) द्वारा थाना दिबियापुर जनपद औरैया पर लिखित तहरीर दी गयी थी कि  करीब दो माह पहले एक गोपाल नाम का व्यक्ति मिला जो हींग बेचने का काम करता है गोपाल ने बताया कि औरैया के पण्डित जी को गड़ा सोना मिला है । करीब 12 किलो सोने के सिक्के  मुझे 13 लाख रुपये देने की बात हुई जो 29 जुलाई को में पैसे लेकर विकास बैली दिबियापुर रोड पर पहुंचा तो गोपाल और पण्डित मेरे पास आये और पैसे लेकर कुछ देर में सोने के सिक्के लेकर आने को कहकर चले गये। तथा काफी देर तक वापिस नहीं आये । उक्त तहरीर के आधार पर थाना दिबियापुर पर  धारा 420/379  आईपीसी बनाम गोपाल, पण्डित पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी थी।

औरैया से गुरदीप सिंह की रिपोर्ट 

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